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पंचायती राज और 73वां संशोधन

By ExamAtlas · 18/9/2026

NCERT Class 10 - Democratic Politics II • NCERT Class 11 - Indian Constitution at Work, Chapter 7

पंचायती राज और 73वां संशोधन

स्थानीय स्वशासन मूल रूप में केवल अनुच्छेद 40 का नीति निदेशक तत्व था। 1992 का 73वां संशोधन, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर स्थानीय लोकतंत्र को संघीय ढांचे का स्थायी अंग बना गया।

संशोधन से पहले

समितिवर्षमुख्य सिफारिश
बलवंत राय मेहता समिति1957त्रिस्तरीय पंचायती राज से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
अशोक मेहता समिति1977मंडल पंचायत को आधार बनाकर द्विस्तरीय व्यवस्था
जी. वी. के. राव समिति1985ग्रामीण विकास प्रशासन में पंचायतें केंद्रीय हों
एल. एम. सिंघवी समिति1986पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और मान्यता
  • राजस्थान पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, और शीघ्र बाद आंध्र प्रदेश
  • 1993 से पहले पंचायतें राज्य कानूनों के अंतर्गत थीं, इसलिए राज्य सरकार की सुविधा से उन्हें भंग या बिना चुनाव के रखा जा सकता था - यही मूल कमजोरी संशोधन ने दूर की।

73वें संशोधन का ढांचा

  • इसने भाग 9, अनुच्छेद 243 से 243-ण, और 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं।
  • त्रिस्तरीय ढांचा अनिवार्य है - गांव में ग्राम पंचायत, मध्य या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिले में जिला परिषद। बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्य स्तर आवश्यक नहीं।
  • गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम सभा इसका आधार है और व्यवस्था में एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक निकाय।
  • तीनों स्तरों के सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं; चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
  • कार्यकाल पांच वर्ष है, और पंचायत पहले भंग हो जाए तो छह माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।

आरक्षण, चुनाव और वित्त

  • अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं।
  • सभी सीटों और अध्यक्ष पदों में से कम से कम एक-तिहाई स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं, और कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर आधा कर दिया है।
  • आरक्षण हर स्तर पर अध्यक्ष के पद पर भी लागू है, चक्रानुक्रम से।
  • पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जिससे राज्य सरकार की चुनाव टालने की शक्ति समाप्त हुई।
  • पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और राज्य राजस्व के बंटवारे की सिफारिश के लिए हर पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग नियुक्त होता है।
  • पेसा, जो इन प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाने वाला कानून है, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष शक्तियां देता है, जिसमें भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श शामिल है।

परीक्षा में कैसे आता है

तथ्यात्मक प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा भाग और अनुसूची जुड़ी, ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं, और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। सुमेलित कीजिए में समिति और सिफारिश जुड़ती है। कथन-आधारित प्रश्न आरक्षण और चुनाव प्रावधान जांचते हैं।

UPSC / State PSC के लिए

संवैधानिक दर्जे और वास्तविक शक्ति के अंतर पर ध्यान दें - ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं पर धन, कार्य और कर्मचारी सौंपना राज्यों पर छोड़ा गया है, इसलिए वास्तविक स्वायत्तता बहुत अलग-अलग है। सफलता का सबसे मजबूत प्रमाण निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की विशाल संख्या है, जिसने स्थानीय नेतृत्व की सामाजिक बनावट बदल दी।

यहां कन्फ्यूज होते हैं

73वें संशोधन ने पंचायतों को नीति निदेशक तत्व बनाया  |   निदेश अनुच्छेद 40 था; संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया

पंचायत चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है  |   ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है

ग्यारहवीं अनुसूची के सभी विषय सौंपना हर राज्य के लिए अनिवार्य है  |   इसमें सौंपे जा सकने वाले विषय हैं; सीमा राज्य तय करता है

एक नजर में

  • अनुच्छेद 40 ने स्थानीय स्वशासन को नीति निदेशक तत्व बनाया।
  • बलवंत राय मेहता 1957 ने त्रिस्तरीय और एल. एम. सिंघवी 1986 ने संवैधानिक दर्जा सुझाया।
  • पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में लागू किया।
  • 1992 के 73वें संशोधन ने भाग 9, अनुच्छेद 243 से 243-ण और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
  • तीन अनिवार्य स्तर - ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
  • गांव के सभी मतदाताओं की ग्राम सभा आधार है; चुनाव की न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
  • एक-तिहाई सीटें स्त्रियों के लिए; राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग।

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