निदेशक तत्व अनुच्छेद दर अनुच्छेद
NCERT Class 11 - Indian Constitution at Work, Chapter 2
निदेशक तत्व अनुच्छेद दर अनुच्छेद
निदेशक तत्व आर्थिक नीति, श्रम, शिक्षा, ग्राम शासन, विधि सुधार और विदेश नीति तक फैले हैं। इन्हें अनुच्छेद दर अनुच्छेद याद करना उपयोगी है, क्योंकि इस अध्याय का लगभग हर तथ्यात्मक प्रश्न अनुच्छेद संख्या से जुड़ा होता है।
कल्याण और आर्थिक निदेशक
| अनुच्छेद | निदेश |
|---|---|
| 38 | जनता का कल्याण और आय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की असमानता कम करना |
| 39(क) | सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन |
| 39(ख) | समुदाय के भौतिक संसाधनों का बंटवारा सामूहिक हित में हो |
| 39(ग) | धन और उत्पादन साधनों का संकेंद्रण रोकना |
| 39(घ) | पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन |
| 39(ङ) | श्रमिकों और बालकों के स्वास्थ्य तथा शक्ति की रक्षा |
| 39(च) | बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर |
| 39क | समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता |
- 44वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 38(2) राज्य को आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता घटाने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 39क 42वें संशोधन से जुड़ा और यही विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा लोक अदालतों का आधार है।
श्रम, शिक्षा और ग्राम संबंधी निदेश
- अनुच्छेद 40 - स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। 73वें संशोधन का मूल यही है।
- अनुच्छेद 41 - बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और नि:शक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार।
- अनुच्छेद 42 - काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता।
- अनुच्छेद 43 - श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी और सम्मानजनक जीवन स्तर, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा।
- अनुच्छेद 43क - उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, 42वें संशोधन से जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 43ख - सहकारी समितियों को बढ़ावा, 2011 के 97वें संशोधन से जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 45 - मूल रूप में चौदह वर्ष तक नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा; 86वें संशोधन के बाद यह छह वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की उन्नति।
विधि, संस्कृति, पर्यावरण और शांति
- अनुच्छेद 44 - पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।
- अनुच्छेद 47 - पोषण और जीवन स्तर ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य सुधारना, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय तथा औषधियों पर निषेध लाना।
- अनुच्छेद 48 - कृषि और पशुपालन को आधुनिक आधार पर संगठित करना तथा गाय, बछड़े और अन्य दुधारू व वाहक पशुओं के वध का निषेध।
- अनुच्छेद 48क - पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा तथा सुधार, 42वें संशोधन से जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 49 - राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा।
- अनुच्छेद 50 - राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।
- अनुच्छेद 51 - अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत तथा सम्मानजनक संबंध, और अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता से निपटारे को प्रोत्साहन।
परीक्षा में कैसे आता है
इस अध्याय में अनुच्छेद संख्या और निदेश का मिलान सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रारूप है। तथ्यात्मक प्रश्न पूछते हैं कि समान नागरिक संहिता, पंचायत या पर्यावरण किस अनुच्छेद में है। कथन-आधारित प्रश्न जांचते हैं कि कौन से अनुच्छेद किस संशोधन से जुड़े।
UPSC / State PSC के लिए
ध्यान दें कि अनुच्छेद 48क का पर्यावरण निदेश और अनुच्छेद 51क(छ) का पर्यावरण कर्तव्य दोनों 42वें संशोधन से जोड़े गए और न्यायालय पर्यावरण मामलों में इन्हें साथ पढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 पर संतुलित रहिए - इसे संवैधानिक लक्ष्य बताइए और समय तथा पद्धति की बहस का उल्लेख कीजिए, पक्ष लिए बिना।
यहां कन्फ्यूज होते हैं
✗ अनुच्छेद 44 ग्राम पंचायत से संबंधित है | ✓ पंचायत अनुच्छेद 40 में है; अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है
✗ अनुच्छेद 50 तीनों अंगों के बीच शक्ति पृथक्करण मांगता है | ✓ यह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है
✗ समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार है | ✓ यह निदेशक तत्व 39(घ) है, मूल अधिकार नहीं
एक नजर में
- अनुच्छेद 38 - कल्याणकारी राज्य और असमानता में कमी; अनुच्छेद 39 जीविका और संसाधन।
- अनुच्छेद 39(घ) - समान कार्य समान वेतन; अनुच्छेद 39क - नि:शुल्क विधिक सहायता।
- अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायत; अनुच्छेद 41 - काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार।
- अनुच्छेद 43 - निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग; अनुच्छेद 43ख - सहकारी समितियां।
- अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता; अनुच्छेद 45 - प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा।
- अनुच्छेद 47 - पोषण और नशाबंदी; 48क - पर्यावरण; 50 - न्यायपालिका का पृथक्करण।
- अनुच्छेद 51 - अंतरराष्ट्रीय शांति और मध्यस्थता से विवाद निपटारा।
