BSSC Inter Level Eligibility 2026: Age Limit, Qualification and Domicile
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BSSC इंटर लेवल पात्रता 2026: आयु सीमा, योग्यता और डोमिसाइल

By ExamAtlas · Published: 14 Sept 2026

BSSC इंटर लेवल पात्रता 2026: आयु सीमा, योग्यता और डोमिसाइल

हर भर्ती चक्र में कुछ हज़ार अभ्यर्थी लिखित चरण निकालकर दस्तावेज़ सत्यापन में अपनी कोटि गँवा बैठते हैं। धोखाधड़ी से नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रमाण-पत्र गलत नाम से बना था, या BC प्रमाण-पत्र के साथ EBC का खाना भर दिया गया था। BSSC इन दोनों में सुधार का कोई मौका नहीं देता।

यह पेज BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता शर्तें ठीक वैसे बताता है जैसे आधिकारिक अधिसूचना में हैं, और उन चार नियमों को अलग से दिखाता है जो असल में सीट तय करते हैं।

पात्रता एक नज़र में

शर्तआवश्यकता
शैक्षणिक योग्यतामान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष
योग्यता की समय-सीमाआवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य
न्यूनतम आयु18 वर्ष
आयु की गणना1 अगस्त 2025 के आधार पर
अधिकतम आयु, अनारक्षित पुरुष37 वर्ष
अधिकतम आयु, अनारक्षित महिला40 वर्ष
नागरिकताभारतीय नागरिक
तकनीकी योग्यताअधिकतर पदों पर कंप्यूटर संचालन एवं टंकण का ज्ञान
आरक्षणकेवल बिहार के स्थायी निवासियों के लिए

शैक्षणिक योग्यता

आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होनी चाहिए। बोर्ड भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित होना चाहिए।

यह शब्दावली उस सवाल का जवाब दे देती है जो बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं। जिस छात्र का कक्षा 12 का परिणाम अंतिम तिथि तक नहीं आया था, वह पात्र नहीं था। यहाँ appearing होना उत्तीर्ण होना नहीं है, कुछ परीक्षाओं की तरह औपबंधिक आवेदन की छूट नहीं है।

जिन पदों पर विषय की शर्त है

अधिकतर पदों पर 10+2 में कोई भी स्ट्रीम चलती है। तीन पर नहीं चलती, और यह वही बारीकी है जो लगभग हर गाइड छोड़ देती है।

पदविषय की शर्त
पशु सहायकइंटरमीडिएट में जीव विज्ञान
फाइलेरिया निरीक्षकइंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से
कनीय सांख्यिकी अन्वेषकइंटर में गणित, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में से एक विषय

तकनीकी एवं वांछनीय योग्यता

विज्ञापन की तालिका में हर पद के सामने तकनीकी योग्यता का अलग कॉलम है, और अधिकांश में लिखा है कंप्यूटर संचालन एवं टंकण का ज्ञान, अक्सर हिंदी और अंग्रेजी टंकण के रूप में। श्रम संसाधन विभाग के कुछ पदों पर इससे आगे जाकर MS Office और इंटरनेट जैसे ऑफिस सिस्टम पर काम करने की दक्षता माँगी गई है।

ये सब आवेदन की अंतिम तिथि तक धारण करना अनिवार्य था, यानी सत्यापन में इनकी जाँच होती है, सिर्फ़ फॉर्म में लिख देने से काम नहीं चलता।

आयु सीमा और छूट

आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होती है। आयोग वही जन्मतिथि मानता है जो आपके मैट्रिक प्रमाण-पत्र में दर्ज है।

कोटिअधिकतम आयु
अनारक्षित (पुरुष)37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)40 वर्ष
अनारक्षित (महिला)40 वर्ष
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)42 वर्ष
सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थीउपर्युक्त से 10 वर्ष अतिरिक्त

न्यूनतम आयु सबके लिए 18 वर्ष है।

अतिरिक्त छूट

  • बिहार सरकार के सेवक। निर्धारित अधिकतम आयु से पाँच वर्ष की छूट, पर तभी जब उन्होंने अपने पाँच अवसर इस्तेमाल न किए हों। कार्यरत राज्य कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में आयोग की परीक्षाओं के लिए अधिकतम पाँच अवसर मिलते हैं।
  • भूतपूर्व सैनिक। तीन वर्ष के साथ रक्षा सेवा में बिताई गई अवधि की छूट, बशर्ते आवेदन की तिथि को वास्तविक आयु 53 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को इससे पाँच वर्ष और मिलते हैं।
  • एन.सी.सी. 1 जनवरी 1963 के बाद भर्ती पूर्णकालिक कैडेट या अनुदेशक अपनी वास्तविक आयु में से पूर्णकालिक एन.सी.सी. सेवा के दिन घटा सकते हैं, और यदि परिणामी आयु सीमा से तीन वर्ष तक अधिक हो तो उन्हें सीमा के भीतर माना जाएगा।
  • आपातकालीन एवं अल्प सेवा कमीशंड अधिकारी। पाँच वर्ष की छूट, बशर्ते कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सैनिक सेवा पूरी हो।

कोई भी छूट माँगने वाले को दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। फॉर्म में दावा और पीछे प्रमाण-पत्र नहीं, तो दावा खारिज।

डोमिसाइल: वह नियम जो बाहरी अभ्यर्थियों को चौंकाता है

जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलता है जिनका स्थायी निवास बिहार में है। आवेदन में दिया गया पता ही आयोग स्थायी निवास मानता है, और आरक्षण के लिए स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

अगर आप झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार से बाहर कहीं भी रहते हैं, तो आवेदन कर सकते थे, पर अपने राज्य की कोटि चाहे जो हो, यहाँ अनारक्षित पूल में ही प्रतिस्पर्धा करेंगे। यही बात महिलाओं के 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर भी लागू है, जो 9 जुलाई 2025 के संकल्प 12575 के बाद केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलता है।

वे चार नियम जो सीट तय करते हैं

1. विवाहित महिला का प्रमाण-पत्र पिता के नाम से हो

यह अधिसूचना में खुद रेखांकित है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उसके पिता के नाम और पते से निर्गत होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। पति के नाम से बना प्रमाण-पत्र देने पर आरक्षण का दावा खारिज हो जाता है।

EWS के आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र में नियम उलटा है। अगर विवाहित महिला पति के साथ रहती है तो वह प्रमाण-पत्र पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, पर साथ में पिता के निवास के आधार पर बना आवासीय प्रमाण-पत्र भी देना होगा ताकि यह स्पष्ट हो कि वह बिहार की मूल निवासी है।

2. जो कोटि भरी है, वही मानी जाएगी

अधिसूचना उदाहरण सहित समझाती है। अगर BC कोटि का अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में EBC अंकित करता है और सत्यापन में BC प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा। BC में नहीं। अनारक्षित में।

आयोग यह भी कहता है कि ऑनलाइन फॉर्म में सुधार या परिवर्तन के अभ्यावेदन पर विचार नहीं होगा। इस हफ्ते अपना प्रिंटआउट निकालकर अपने असली प्रमाण-पत्र से मिलाइए।

3. प्रमाण-पत्र अंतिम तिथि से पहले के हों

सभी वांछित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, या संशोधित होने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि, तक निर्गत होने चाहिए। अंतिम तिथि के बाद बना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा, चाहे वह कितना ही असली हो।

EWS के आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र का अपना नियम है: यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक वैध माना जाएगा।

4. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की सरकारी संपुष्टि ज़रूरी

किसी निजी या परामर्शी निकाय से निर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल औपबंधिक रूप से मान्य होगा। चयन से पहले उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य है। जिस अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं हुआ, वह बिल्कुल मान्य नहीं होगा।

इस भर्ती में आरक्षण की कोटियाँ

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार के प्रचलित नियमों के अनुसार
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत, 26 फरवरी 2019 की अधिसूचना 2622 के तहत
  • महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज, केवल बिहार की मूल निवासी
  • बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए 4 प्रतिशत क्षैतिज, केवल बिहार के मूल निवासी
  • मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के पोता-पोती एवं नाती-नातिनी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज, गृह जिले के जिला पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र के साथ
  • किन्नर, ट्रांसजेंडर एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों को 12 सितंबर 2014 की अधिसूचना 12722 के तहत पिछड़े वर्ग के लाभ

स्वतंत्रता सेनानी कोटे पर एक बात। अधिसूचना साफ कहती है कि स्वतंत्रता सेनानी का उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है। 30 अगस्त 2016 के पत्रांक 11687 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र ही चलेगा।

एक weightage नियम जानने लायक

संविदा पर संतोषजनक सेवा देने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष अधिकतम 5 अंक की दर से, कुल अधिकतम 25 अंक की अधिमानता मिलती है, और वर्ष के अंश के लिए यह आनुपातिक रूप से जुड़ती है। यह केवल निम्नवर्गीय लिपिक पद पर लागू है, और तभी जब संविदा का काम उसी पद पर रहा हो।

अधिसूचना यह उदाहरण भी देती है कि किसे नहीं मिलेगा: जिसने पंचायत रोजगार सेवक के पद पर संविदा के आधार पर काम किया हो, उसे इनमें से किसी पद पर अधिमानता का लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ प्रारंभिक और मुख्य दोनों चरणों में दिया जाएगा।

कौन से दस्तावेज़ तैयार रखें

  • मैट्रिक प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र, जन्मतिथि के लिए
  • इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र
  • टंकण या कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाण-पत्र
  • स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, या EWS आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र
  • जहाँ लागू हो, स्वतंत्रता सेनानी के वंशज का प्रमाण-पत्र
  • जहाँ लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  • विहित प्रपत्र में संविदा सेवा का अनुभव प्रमाण-पत्र
  • कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सत्यापन में केवल मूल प्रमाण-पत्र चलेंगे, और वही जो ऑनलाइन अपलोड किए गए थे। जिस प्रमाण-पत्र की निर्गत संख्या फॉर्म में घोषित संख्या से अलग हो, वह स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

BSSC इंटर लेवल 2026 की आयु सीमा क्या है?

न्यूनतम 18 वर्ष। अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37, अनारक्षित महिला तथा पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्त्री-पुरुष 40, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्त्री-पुरुष 42, और बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष अतिरिक्त। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होती है।

क्या कक्षा 12 में appearing अभ्यर्थी आवेदन कर सकता था?

नहीं। अधिसूचना के अनुसार इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होनी चाहिए।

क्या बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण मिलता है?

नहीं। जाति और लिंग आधारित आरक्षण केवल बिहार के स्थायी निवासियों पर लागू है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

विवाहित महिला का जाति प्रमाण-पत्र किसके नाम से हो?

उसके पिता के नाम और पते से। अधिसूचना यह स्पष्ट रूप से कहती है और रेखांकित करती है। पति के नाम से बना प्रमाण-पत्र आरक्षण के दावे के लिए स्वीकार नहीं होगा।

अगर फॉर्म में गलत कोटि भर दी तो क्या होगा?

सत्यापन में आपको अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा। अधिसूचना BC अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन EBC भरने का उदाहरण देती है, और कहती है कि सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं होगा।

किन पदों पर 10+2 में विशेष विषय चाहिए?

पशु सहायक के लिए जीव विज्ञान, फाइलेरिया निरीक्षक के लिए विज्ञान वर्ग, और कनीय सांख्यिकी अन्वेषक के लिए गणित, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में से एक विषय।

आखिरी बात

इस परीक्षा की पात्रता पूरी करना कठिन नहीं है। इंटर पास, सामान्य पुरुष अभ्यर्थी के लिए 18 से 37, और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, इसमें यह पढ़ने वाले लगभग सभी आ जाते हैं।

कठिन है फॉर्म भरने के ग्यारह महीने बाद इसे साफ-साफ साबित करना। इस हफ्ते एक घंटा निकालिए, अपना आवेदन प्रिंट कीजिए, और उसे अपने असली प्रमाण-पत्रों के बगल में रखिए। जन्मतिथि मैट्रिक प्रमाण-पत्र से, कोटि का खाना जाति प्रमाण-पत्र से, और विवाहित महिला के प्रमाण-पत्र पर नाम जाँच लीजिए। वह एक घंटा एक और दिन की रिवीजन से ज़्यादा कीमती है।

इस भर्ती की हर जानकारी एक जगह: BSSC इंटर लेवल की पूरी गाइड